खाद की दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही कराई गई

आजमगढ़ । उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज द्वारा जिला कृषि अधिकारी डॉ0 गगन दीप सिंह की अध्यक्षता में जनपद के निजामाबाद तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत खाद की दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही कराई गई। छापेमारी के दौरान कुल 09 खाद के नमूने गृहीत किए गए जिनका विवरण निम्न है।

01.दुबे खाद भंडार, पंडहा 1डीएपी, 1एपीएस

02.मौर्या खाद भंडार, निजामाबाद, 1एपीएस

03.यादव खाद भंडार, सेनपुर 1डीएपी, 1एपीएस

04.यादव उर्वरक केंद्र, टीकापुर 1डीएपी

05. मौर्या फर्टिलाइजर्स, तहबरपुर, 1डीएपी, 1एमओपी

06.राम नयन सीड स्टोर, तहबरपुर 1डीएपी

तहसील निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी। 

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 08527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 09450753720/09453072429/07839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। 

खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।

जनपद के निजामाबाद क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित 01 खाद के दुकानदारों का लाइसेंस स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर अपूर्ण रखने, पॉइंट ऑफ़ सेल  मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक नहीं पाए जाने पर तथा जबरदस्ती जिंक वितरण करने के कारण खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। इनकी सूची निम्न लिखित है।

1.यादव खाद भंडार, मोतीगंज

जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।