महालेखाकार प्रयागराज के निरीक्षण दल के द्वारा समस्त विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के साथ बैठक की गयी

आजमगढ़ : मुख्य कोषाधिकारी श्री अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में कोषागार कार्यालय आजमगढ़ में कार्यालय महालेखाकार प्रयागराज के निरीक्षण दल के द्वारा सामान्य भविष्य निधि डेबिट बाउचर/क्रेडिट शेड्यूल, एसी/डीसी बिल्स, ऋण, अन्तिम भुगतान प्रकरण/मिलान प्रकरणों संबंधी अद्यतन जानकारी, अनपोस्टेड आइटम एवं अग्रिम लेखों आदि बिन्दुओं के सम्बन्ध में समस्त विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। 

बैठक के दौरान निरीक्षण दल द्वारा बताया गया कि प्राप्ति लेखा शीर्षकों के चालानों में 13 अंकीय वर्गीकरण अवश्य लिखें एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित कराने के बाद बैंक व कोषागार को भेजा जाये। इसी के साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा एसी बिल आहरित किये जाते हैं, लेकिन उनके सापेक्ष डीसी बिल कार्यालय महालेखाकार को नही भेजे जाते हैं। 

जिसके कारण वह धनराशि लेखे में असमायोजित पड़ी रहती है। डीसी बिल में आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम, एसी बिल संख्या, दिनांक व लेखा शीर्षक अवश्य अंकित करें। इसी के साथ ही कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि पासबुक निर्धारित प्रोफार्मा पर बनाकर प्रत्येक माह डेबिट व क्रेडिट की पोस्टिंग आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए। जीपीएफ पासबुक में सभी कॉलम स्पष्ट रूप से भरे जायें। आहरण की धनराशि अंकों एवं शब्दों में लिखकर डीडीओ द्वारा सत्यापित किया जाये। पासबुक में निकासी कॉलम अनिवार्य रूप से भरा जाए। 

यदि संबंधित वित्तीय वर्ष में जीपीएफ से कोई अग्रिम निकासी नही हुई है तो, निकासी कॉलम में शून्य लिखकर डीडीओ का हस्ताक्षर व मुहर अवश्य लगाया जाय। कर्मचारियों के हस्तानान्तरण होने पर एलपीसी पर सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या का उल्लेख अवश्य करें। 

इसी के साथ ही टीम द्वारा बताया गया कि 01 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों की जीपीएफ में कटौती न की जाए, बल्कि पेंशन अंशदान मद में कटौती की जानी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों का सर्वप्रथम प्रान आवंटित कराकर कटौती करें। 

इसी के साथ ही सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व से जीपीएफ की कटौती बन्द कर दी जाए। सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी अभिदाता का अंशदान/एरियर की कटौती जीपीएफ में न जमा किया जाए। 

इसी के साथ ही टीआर-27 से आहरित धनराशि का समायोजन 03 माह या अधिकतम उस वर्ष के 31 मार्च तक अवश्य हो जाना चाहिए। समायोजन हेतु बजट प्राप्त करने की कार्यवाही डीडीओ द्वारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। 31 मार्च तक समायोजन न होने पर इसको गम्भीर अनियमितता माना जायेगा। 

प्रत्येक माह डीडीओ द्वारा आहरित एवं प्राप्त धनराशियों का डीडीओ रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट कोषागार से अवश्य प्राप्त की जाए। प्रत्येक डीडीओ कार्यरत कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह अनुपातिक आधार पर आयकर की कटौती करें। 

निरीक्षण दल द्वारा बताया गया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि खातों का मिलान कार्यालय महालेखाकार से कराने के बाद ही 90 प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही की जाय। 10 प्रतिशत अन्तिम भुगतान प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते समय अग्रसारण पत्र में 90 प्रतिशत भुगतान की फोटो प्रति भी संलग्न करें। 

इसी के साथ ही चर्चा के उपरान्त विभागीय अधिकारियों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा शंका समाधान हेतु पूछे गये प्रश्नों का समाधान वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा एवं निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया गया। बैठक के अन्त में मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़ द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

इस अवसर पर निरीक्षण दल में सुदीप घोष, अमित कुमार सिंह, संजीव कुमार सहायक लेखाधिकारी एवं अरविन्द कुमार सहायक पर्यवेक्षक, गिरीश चन्द यादव वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, वित्त लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुनिल कुमार भारत सहित समस्त विभागों के आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित रहे।