फतेहपुर। दिन बुधवार को कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती सी0 इंदुमती द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके सम्पन्न हुआ। उन्होंने आये हुये छात्राओ/महिलाओं से राष्ट्रीय बालिका दिवस के सम्बंध में संवाद करके जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भूण के लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध है, के प्रति महिलाओं को जागरूक होना है बेटी -बेटा पर भेद न रखा जाय और बेटियों की शिक्षा कराये बेटा से बेटी हर क्षेत्र में आगे है।
प्रदेश में महिला/पुरूष का अनुपात सामान्य नही है, को ध्यान में रखा जाय, के लिए महिलाओं में बदलाव की आवश्यकता है। महिलाये बिना भेदभाव के बेटियों को शिक्षित करे तभी प्रदेश और देश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1994 प्रदेश में प्रभावी तरीके से वर्तमान में लागू है। गर्भस्थ शिशु/भूण के लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध है। लिंग निर्धारण के लिए प्रेरित करने तथा अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं ट्रेनिंग करने वाली नर्सो को प्रमाण पत्र देकर समान्नित किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,जिला सूचना अधिकारी, विभिन्न विद्यालय के छात्रायें, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहित स्वस्थ्य विभाग अनेक अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।