कोटेदार का कोटा निरस्त कर उसके खिलाफ की गई FIR

 चित्रकूट : जिला पूर्ति अधिकारी  बी के महान ने बताया कि दशोदिया , सूरजकली, मीरा देवी आदि निवासीगण ग्राम पंचायत ढढवार , ब्लाक- रामनगर तहसील - मऊ जनपद - चित्रकूट द्वारा जिलाधिकारी  के पोर्टल पर सन्दर्भ संख्या - 20017122000863 दिनांक 09.03.2022 पर की गयी शिकायत के क्रम में पूर्ति निरीक्षक , मऊ द्वारा  इन्द्रदेव पुत्र  रामअभिलाष मिश्र उचित दर विक्रेता ढंढवार ब्लाक रामनगर, तहसील - मऊ जनपद - चित्रकूट के दुकान की जॉच की गयी , जॉच में विक्रेता की दुकान में गेहूँ 53.99 कुन्तल , चावल 36.11 कुन्तल, रिफाइंड - 88 पैकेट , चना 88 पैकेट तथा नमक- 28 पैकेट तथा 9 किग्रा० चीनी स्टॉक में उपलब्ध होना चाहिए परन्तु मौके पर विक्रेता का स्टॉक ( गेहूँ , चावल , नमक , रिफाइंड , चना तथा चीनी ) शून्य पाये जाने , दुकान से संबंधित रेट बोर्ड , स्टॉक बोर्ड , साइन बोर्ड नही पाये जाने , वरिष्ठ अधिकारियों के नम्बर नहीं पाये जाने , जांच मे अवरोध उत्पन्न किये जाने , पूर्ति निरीक्षक , मऊ के समक्ष कार्डधारकों से गाली - गलौज किए जाने तथा अवशेष खाद्यान्न की कालाबाजारी कर लिए जाने आदि अनियमितताएं की गयी है । उक्त विक्रेता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उपरोक्त उचित दर विक्रेता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट ( F.I.R. ) दर्ज कराने हेतु अनुज कुमार पटेल पूर्ति निरीक्षक मऊ को निर्देशित किया गया । अनुज कुमार पटेल पूर्ति निरीक्षक मऊ द्वारा  इन्द्रदेव पुत्र  रामअभिलाष मिश्र उचित दर विक्रेता ढंढवार ब्लाक रामनगर , तहसील - मऊ जनपद - चित्रकूट के विरुद्ध दिनांक 30.03.2022 को थाना मऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के उपरान्त उप जिलाधिकारी , मऊ द्वारा उक्त विक्रेता की उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया ।