हत्या में पत्नी व साढु को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने अभियुक्त हरिराम तथा सीतादेवी को 306 आईपीसी में सजा सुनाते हुए जीजा और साली के रिश्ते को कलंकित करने वाले को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वादी लल्लू राम बासूचक करण्डा की तहरीर पर थाना खानपुर में वादी के लड़के गुडडू राम की शादी करीब सात वर्ष पूर्व सीता देवी पुत्र तुलसी राम निवासी फरिदहा थाना खानपुर के साथ हुई थी।

 सीता देवी का चाल चलन अच्छा नही था जिससे अक्सर वह मायके मंे रहती थी और एक अगस्त 2011 को मेरा लड़का गुडडुू राम सीता देवी की विदाई कराने ग्राम फरीदहा गया था, जहा पर उसकी पत्नी सीता देवी, साला सीयाराम व साड़ू हरिनारायण मिलकर गुडडू राम को मारे पीटे जिसकी सूचना मेरे लडके ने टेलिफोन से दिया था। 4 अगस्त 2011 को उपरोक्त सभी लोग मेरे लड़के की हत्या कर दिये और फोन से बताये कि तुम्हारे लड़के की तबीयत बहुत खराब है। लड़के के ससुराल फरिदहा पहुंचने पर गांव वालो ने बताया कि गुडडू राम की हत्या सीतादेवी, सीयाराम तथा हरिराम ने जहर देकर मार दिया। 

तहरीर के आधार पर खानपुर थाना ने अ0सं0 368/2011 दर्ज किया तथा उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 आईपीसी में विवेचना किया। अभियुक्त सीयाराम किशोर अपचारी था जिसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड मंे हुई। न्यायालय ने अभियुक्तो के खिलाफ धारा 306 विकल्प के रूप मंे धारा 302 आईपीसी का आरोप विरचित किया। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाहो को परीक्षित कराया परीक्षणोपरान्त साक्ष्य व गुणदोष के आधार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने अभियुक्त हरिराम तथा सीतादेवी को 306 आईपीसी में दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को दस हजार रूपये के अथै दण्ड से दण्डित किया है।