कार्रवाई होगी
प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में इन सभी को निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। अगर कोई स्कूल या व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश की फोटो वायरल
एएनआई की ओर से जारी किए गए आदेश की फोटो पर राज्य के DOSE&L के सचिव राजेश कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित उर्दू स्कूल को छोड़कर, जिसमें उर्दू शब्द जोड़ा गया है, उर्दू शब्द को तत्काल प्रभाव से उस स्कूल के हिस्से से हटा दिया जाना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश पर अधिसूचित उर्दू स्कूलों को छोड़कर रविवार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और मध्याह्न भोजन रविवार को संचालित नहीं किया जाना चाहिए।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार झारखंड शिक्षा विभाग को यह सूचना मिली है कि राज्य में एक स्कूल का नाम प्राथमिक स्कूल से उर्दू हाई स्कूल में बदला जा रहा है। मामले की जांच की गई और इसी तरह की कई अन्य घटनाएं सामने आईं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर स्कूलों को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है।