बिहार सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मियों को दी नियमित बहाली में बड़ी छूट

बिहार सरकार ने संविदा पर बहाल होकर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को नियमित बहाली में बड़ी छूट दी है। इसके तहत अगर कोई संविदा कर्मी जिस पद पर काम कर रहे हैं और वे उसी पद पर नियमित बहाली के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें प्राथमिता दी जाएगी। प्रतिवर्ष किये गये उनकी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पांच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों का वेटेज या छूट दी जाएगी। इसी तरह संविदा नियोजन के बाद किये गये कार्य अवधि के समतुल्य समय की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा परंतु उम्र सीमा में छूट का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जायेगा, जिसमें कानून या नियुक्ति नियमावली के तहत इसकी अनुमति नहीं है। मसलन पुलिस की नियुक्ति या ऐसे अन्य कई मामलों में उम्र सीमा में छूट की अनुमति कानून या नियुक्ति नियमावली नहीं देती है। ऐसे मामलों में उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसे लागू भी कर दिया गया है। अधिसूचना जारी करने की जानकारी सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को भेज दी गई है। 

संविदाकर्मियों को वेटेज देने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसमें सभी विभागों को इसके अनुसार ही कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अनुसार, अनुभव का वेटेज देने के क्रम में अगर कोई वर्ष अधूरा आता है या किसी कर्मी ने वर्ष के कुछ महीने ही काम किया है, तो ऐसी स्थिति में वेटेज अंक का निर्धारण करने के लिए अभ्यर्थी के कार्यदिवसों की संख्या में पांच से गुणा करने के बाद इसमें 365 से भाग देना होगा और जो उत्तर प्राप्त होगा, उसमें अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। 

इसके अलावा अनुभव के आधार पर वेटेज देने के मामले में अधिकृत संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे अन्य संस्थानों से निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी जिन मामलों में इन अधिकृत संस्थाओं के स्तर से दिये गये मार्गदर्शन लागू हैं, उनमें नियुक्ति की योग्यता एवं वेटेज मार्गदर्शन के अनुरूप ही होगी।