इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, तथा पारिवारिक न्यायालय से सम्बन्धित समस्त वैवाहिक वादो को (सुलह समझौता के माध्यम से निपटारा ) व श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोडकर), वेतन, भत्तों एवं सेवा निर्वत्ति लाभांे से सम्बन्धित सेवा प्रकरण, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार वाद एवं विशिष्ट अनुतोष आदि) निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि दिनाॅक 12.03.2022 दिन द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में उस दिन या उससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर के अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत कराये।