DICGC कानून में संशोधन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, बैंक बंद होने पर खाताधारकों को 90 दिन के भीतर मिलेंगे रुपये

नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर डीआईसीजीसी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारक पूरी तरह संरक्षित हो जाएंगे.